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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समझौता हो तो खत्म हो क्रिमिनल केस

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सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा निर्णय करते हुए कहा है कि समझौते से यदि केस खत्म हो जाये तो उससे जुड़े क्रिमिनल केस भी खत्म हो जाने चाहिए।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल मामलों में पक्षकार अपने विवाद सुलझा ले तो उनके आपराधिक प्रकरण रद्द कर दिए जाने चाहिए। जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने कहा कि व्यापारिक लेन देन, वैवाहिक या पारिवारिक विवादों का मुख्य रूप से सिविल चरित्र होता है। ऐसे मामलों में आपराधिक मामला जारी रखना पक्षकारों का उत्पीड़न है।